कलेक्ट्रेट, एसपी और अन्य शासकीय कार्यालय के आस-पास जुलूस, धरना, प्रदर्शन पर प्रतिबंध

इन परिसरों के आस-पास शस्त्र लेकर घूमने पर भी प्रतिबंध

भिण्ड, 26 अगस्त। कलेक्टर ने शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, आमजन की सुरक्षा और आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भिण्ड जिले की राजस्व सीमा में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा के लिए आदेश जारी करते हुए बताया कि किसी भी संस्था, दल या व्यक्ति समूह को ज्ञापन देने के लिए 72 घण्टे पूर्व संबंधित एसडीएम से पूर्व में ही अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसके साथ ही ज्ञापन देने के समय शासकीय परिसरों में पांच से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। ज्ञापन लेने के लिए संबंधित एसडीएम पूर्व में ही जगह निश्चित करेंगे जिससे आम जन को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पडे। आम जनता की सुरक्षा, स्कूल के बच्चों, छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए आदेश दिए गए हैं कि सडकों पर बिना कारण लोगों को समूह बनाकर या जुलूस, जलसे के रूप में निकालने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसके लिए संबंधित एसडीएम से पहले से ही इसकी अनुमति देना आवश्यक होगी। यह आदेश पूरे जिले में 25 अगस्त से लागू हो गया है इस आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, आमजन की सुरक्षा और आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भिण्ड जिले की राजस्व सीमा में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत कार्यालय कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, जिला चिकित्सालय, नगरपालिका कार्यालय, ऊर्जा विभाग कार्यालय, विश्राम गृह एवं ऑफीसर कॉलोनी, ब्लॉक कॉलोनी भिण्ड आदि के परिसर एवं भवनों तथा शासकीय कार्यक्रम स्थल, हेलीपेड मार्ग एवं उसके आसपास किसी प्रकार का जुलूस, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
इसके साथ-साथ आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि से इन परिसरों के आसपास शस्त्र लेकर आना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। उक्त परिसर एवं भवनों की वाउण्ड्रीबॉल के भीतर किसी किस्म का प्रदर्शन, जुलूस, धरना, पांच या पांच से अधिक लोगों का समूहन तथा रैली पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इसी के साथ जुलूस, प्रदर्शन, ज्ञापन आदि में भी शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। सुरक्षा एवं कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल अद्र्ध सैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाए पुलिस एवं अन्य बल पर प्रभावशील नहीं होगा।