दहेज की मांग कर मारपीट करने वालों को एक-एक वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 26 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर पूर्णिमा कोठे राजन के न्यायालय ने दहेज की मांग एवं मारपीट करने वाले आरोपी अतेन्द्र यादव, उपेन्द्र यादव, जसवंत सिंह, ममता यादव को धारा 498ए में एक-एक वर्ष एवं धारा 4 दंप्रसं में छह माह सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना बंसल सुहाने ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया रमता उर्फ रामवती ने आरक्षी केन्द्र थाना प्रभारी तिघरा को इस आशय का लेखीय आवेदन दिया था कि 11 अक्टूबर 2016 को शाम साढे पांच बजे उसका पति अतेन्द्र, देवर उपेन्द्र, ससुर जस्सू यादव व सास ममता ने मिलकर उसकी डण्डों से मारपीट की, सास ने बाल पकडकर पटका और सास-ससुर कह रहे थे कि अपने बाप व भईयों से चार पहिया की गाडी लेकर आ नहीं तो जान से मार देंगे। उक्त आवेदन के आधार पर आरक्षी केन्द्र तिघरा पुलिस ने अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र.48/2016 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान फरियादिया के बताए अनुसार घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए तथा अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498ए, 34 भादंसं 1860 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में आठ दिसंबर 2016 को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।