रुपए मांगने पर मारपीट करने वाले आरोपी को छह माह सश्रम कारावास

ग्वालियर, 26 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर मयूरी गुप्ता के न्यायालय ने रुपए मांगने पर गाली गलौज एवं मारपीट करने वाले आरोपी इमरान पुत्र नबाव खान तत्समय उम्र 25 वर्ष निवासी इमाम बाडे के पास, इस्लामपुरा, बहोडापुर जिला ग्वालियर को धारा 325 भादंसं में छह माह के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अंशुमान सुहाने ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी विवेक जैन ने थाने मौखिक रूप से रिपोर्ट कराई कि उसकी लोहिया बाजार लश्कर ग्वालियर में लोहे की थोक की दुकान है। उसकी दुकान से इमरान खान लोहे का सामान लेकर आज से करीब पांच माह पूर्व उधार लेकर आया था। आज उसने उससे उधारी के पैसे मांगे तो इमरान ने उससे कहा कि ‘पैसे अभी मेरे पास नहीं हैं और मुझसे बोला कि वसूल कर सको तो कर लो, तब मैंने कहा कि यह बात गलत है।’ इमरान खान उसे गालियां देने लगा, उसने गालियां देने से मना किया तो इमरान खान अपनी दुकान से लोहे का पाईप निकाल लाया और उसे मारने लगा, तब राजेश सिंह राजावत ने उसे बचाया। घटना राजेश सिंह राजावत एवं आने जाने वालों ने देखी। जाते समय वह कहने लगा कि अगर थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी विवेक जैन ने महाराजपुरा थाने में लेखबद्ध कराई जो अपराध क्रं.46/2015 अंतर्गत धारा 294, 323 506 भाग-2 भादंसं पर पंजीबद्ध की गई। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया, साक्षीगण के कथन लिए एवं प्रकरण में डॉक्टर द्वारा आहत विवेक की एक्सरे रिपोर्ट में फ्रेक्चर लेख होने से धारा 325 भादंसं का इजाफा किया गया एवं संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।