ग्वालियर, 21 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला ग्वालियर पूर्णिमा कोठे राजन के न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक मोटर साइकिल चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी प्रवीण श्रीवास्तव को धारा 71 भादंसं के आलोक में धारा 338 भादंवि के तहत छह माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना बंसल सुहाने ने घटना की जानकारी देते हुए बताया फरियादिया कमलेश ने अपने देवर के लडके अमन के साथ 23 जनवरी 2014 को आरक्षी केन्द्र पडाव में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने पति विजेन्द्र के साथ 18 जनवरी को शाम करीब 5:30 बजे फूलबाग तरफ से घर की ओर पैदल आ रही थी, जैसे ही दोनों लोग मानस भवन के सामने पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रही मोटर साइकिल क्र. एम.पी.07 एम.क्यू. 2865 के चालक ने गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके पति विजेन्द्र सिंह में टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया और उसके बांए पैर में काफी चोट आई थी, तब स्थानीय लोगों ने 108 वाहन को बुलाकर उसके पति को सरकारी अस्पताल माधव डिस्पेंसरी में भर्ती कराया, वहां इलाज कराने के बाद दूसरे दिन दुबे अस्पताल शिंदे की छावनी में इलाज के लिए ले गई थी। अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।