भोपाल, 21 अगस्त। 14वे अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) भोपाल श्रीमती तृप्ती पाण्डेय के न्यायालय ने छेडखानी के मामले में आरोपी जितेन्द्र उर्फ छोटू को दोषी पाते हुए धारा 354 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं श्रीमती सरला कहारने की।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 21 मार्च 2019 को फरियादिया ने अपनी सहेली एवं भाईयों के साथ थाना जीआरपी हबीबगंज भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि आज होली घुरेडी के दिन शाम करीब छह बजे मैं अपनी सहेली के साथ पानी भरने स्टेशन के पास प्लेटफार्म नं.पांच वांशिग साइट पर गई थी, उसी समय आरोपी जितेन्द्र उर्फ छोटू मेरे पास आया और बुरी नियत से मेरा हाथ पकडकर जबरदस्ती मुझे खीचने लगा, मैं डर गई और जोर से चिल्लाई तभी रास्ते में मेरे भाई आ गए, आरोपी जितेन्द्र वहां से भागने लगा। मेरे भाई ने पकड कर थाना जीआरपी हबीबगंज आए और उक्त घटना की जानकारी दी। थाना पुलिस ने धारा 354 भादंवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध क्र.63/19 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी जितेन्द्र उर्फ छोटू को धारा 354 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है।