पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को पांच वर्ष का कठोर कारावास

ग्वालियर, 21 अगस्त। एकादशम अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ग्वालियर के न्यायालय ने स्वयं की बेटी के साथ लैंगिक हमला करने वाले आरोपी पिता को धारा 9(एन)/10 पॉक्सो अधिनियम 2012 में पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 2500 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ श्रीमती नैन्सी गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि 16 जून 2021 को अभियोक्त्री रात्रि के समय अपनी मां के साथ घर में सो रही थी। उसी समय उसके पिता (अभियुक्त) ने बुरी नीयत से उसके सीने पर हाथ फेरा, जिससे वह एकदम से जाग गई और चिल्लाई। उसके चिल्लाने पर उसकी मां जाग गई और उसने सारी घटना अपनी मां को बताई कि उसके पिता आए दिन उसके साथ इस तरह का काम करते हैं। डर के कारण यह बात अपनी मां और घर के किसी अन्य सदस्य को नहीं बताई थी। अभियोक्त्री ने अपनी मां, मामा एवं दादी के साथ थाना जनकगंज में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई। जो थाना जनकगंज के अपराध क्र.442/2021 अंतर्गत धारा 354 भादंसं एवं धारा 9(एन), सहपठित धारा 10 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।