नाबालिग से मारपीट एवं छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा

छतरपुर, 20 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट बिजावर सुश्री निशा गुप्ता की अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग से मरपीट एवं छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी संतोष को धारा 354 भादवि में तीन वर्ष कठोर कैद एवं दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक एवं एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नौ मार्च 2019 को शाम चार बजे पीडि़ता अपने घर में अकेली थी एवं बाहर के गेट बंद थे, तब उसके गांव का आरोपी संतोष अहिरवार दीवाल पर चढ़कर उसके पास आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया, जब पीडि़ता ने मना किया तो आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगा और गालियां देने लगा तथा वह बोला कि यदि किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। जब पीडि़ता चिल्लाई तो आरोपी संतोष उसे छोड़कर भाग गया। पीडि़ता की उक्त रिपोर्ट पर आरोपी संतोष के विरुद्ध थाना बड़ा मलहरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया।