कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपियों को दो-दो साल की कैद

छतरपुर, 20 सितम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर मनीष शर्मा के न्यायालय ने खेत में लगी बारी को लेकर विवाद होने पर कुल्हाड़ी एवं लाठी डंडों से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में चार आरोपियों को आईपीसी की धारा 324 में दो-दो साल की कठोर कैद एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक एवं एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी अनंतराम यादव ने थाना सटई में सूचना दी कि वह ग्राम पचरंगा का रहने वाला है, खेती किसानी का काम करता है। आरोपी चुग्गी कुशवाहा का खेत उसके खेत से लगा हुआ है। चुग्गी ने बारी उसके खेत में लगा दी थी तो फरियादी के पिता आहत रामलाल ने बारी हटाने के लिए चुग्गी से कहा था इसी बात पर से आठ जून 2017 को शाम करीब छह बजे आरोपी चिच्ची कुशवाहा कुल्हाड़ी, मोनी कुशवाहा कुल्हाड़ी, चुग्गी कुशवाहा लाठी एवं हनुमत कुशवाहा लोहे का पंचा लेकर आए और खेत में काम कर रहे रामलाल से चारों आरोपी एक राय होकर गाली देकर बोले जान से खत्म कर दो। चारो आरोपी कुल्हाड़ी, लाठी एवं डंडों से उसकी मारपीट करने लगे जिससे उसे गंभीर चोटें आई। उक्त घटना पर थाना सटई में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया।