वोटर लिस्ट शत-प्रतिशत शुद्व एवं त्रुटिरहित बने : प्रेक्षक

सभी मतदाताओं परिचय पत्र कार्ड को उपलब्ध कराएं

भिण्ड, 17 अगस्त। फोटो निर्वाचक नामावली का द्वितीय विषेश संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ बैठकर फार्म नं.6, 7 एवं 8 भरवाएं और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। बीएलओ विशेष कैम्पों की तिथियों में डोर टू डोर संपर्क करना सुनिश्चित करें। यह बात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए रोल प्रेक्षक डॉ. ई. रमेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष भिण्ड में आरओ एवं विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक में कही। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज कुमार सरियाम, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार खत्री के अलावा जिले के सभी एआरओ तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
रोल प्रेक्षक ने कहा कि राजनैतिक दल डुप्लीकेट नाम कटवाने के लिए लिखित में आवेदन मिलने पर ही बीएलओ नाम हटा सकेंगे। राजनैतिक दलों ने अपने अपने बीएलओ नियुक्त कर दिए होंगे कोई दल अगर छूटा है तो वह भी बीएलओ की सूची उपलब्ध कराए तथा मतदाता सूची के कार्य में आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि शासकीय एवं आशासकीय कॉलेजों में एक दिन निर्धारित कर एक घण्टा मतदाता कार्ड बनाने हेतु फार्म भरवाएं, जिससे जेण्डर रेशियो में बढ़ोत्तरी होगी। जो महिला 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी है वह मतदाता परिचय पत्र कार्ड बनने से छूटे नहीं और जिन महिलाओं के मतदाता परिचय पत्र कार्ड नहीं बने हैं वे भी मतदाता कार्ड से वंचित न रहें। इस बात का विषेष ध्यान रखा जाए, जिन मतदाताओं के मतदाता कार्ड बन गए हैं उन्हें यथा समय उनको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किसी भी मतदाता का मतदाता परिचय पत्र कार्ड मिलने से छूटे नहीं। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष से ऊपर वाले मतदाताओं के लिए आरओ व्यक्तिगत भ्रमण कर सूची तैयार करें और इसका पंचनामा भी बनाए और साथ ही एक मकान में 10 से अधिक मतदाता हैं, तो ऐसे कितने मकान है विधानसभा क्षेत्रवार सूची तैयार करें।
मतदाता परिचय पत्र बनाने के लिए विशेष शिविर 19, 20, 26, 27 को
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रोल प्रेक्षक डॉ. ई. रमेश कुमार ने कहा कि 19, 20, 26 एवं 27 अगस्त को विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए। उक्त विशेष शिविरों में एक अक्टूबर को 18 वर्ष की होने वाले युवा मतदाताओं के परिचय पत्र बनाए जाए। इसके साथ ही किसी एक दिन निश्चित कर सभी शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालयों में भी शिविर आयोजित कर मतदाता परिचय पत्र बनाने के निर्देश दिए गए है।