सागर, 16 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा, जिला सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की अदालत ने गाली गलौच एवं मारपीट करने वाले आरोपीगण रामचरण, रामदयाल, गनू पुत्रगण रिड्डे अहिरवार, देवेन्द्र पुत्र रामचरण अहिरवार, देवराज उर्फ देशराज पुत्र रामदयाल अहिरवार को दोषी करार देते हुए धारा 323/34 भादंवि के तहत तीन-तीन माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 325/34 के तहत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिय प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी रामसहाय अहिरवार ने थाना बण्डा में 23 अक्टूबर 2017 को इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसने अभियुक्त रामचरण अहिरवार को दो वर्ष पहले एक लाख रुपए एक एकड जमीन खरीदने हेतु बयाने में दिए थे, बांकी रुपए का इंतजाम हो जाने पर रजिस्ट्री कराने की बात हुई थी, रामसहाय ने अभियुक्त रामचरण को कई बार रजिस्ट्री करवाने के लिए बोला लेकिन अभियुक्त रामचरण टालता रहा। 22 अक्टूबर 17 को रामसहाय अपने रैया हार में गया, तभी अभियुक्त रामचरण आ गया, रामसहाय ने अभियुक्त रामचरण से खेत में ट्रेक्टर चलवाने का बोला तो अभियुक्त रामचरण, फरियादी रामसहाय को गालियां देने लगा। तभी रामदयाल, देवेन्द्र आए, देवेन्द्र ने रामसहाय के सिर में लाठी मारी, खून निकल आया। इतने में देवराज, गनू भी आ गए, उन्होंने बच्ची प्रियंका के साथ मारपीट की। लडका जितेन्द्र, प्रीति, प्रियंका ने बीच-बचाव किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना बण्डा पुलिस ने धारा 294, 324, 325/34 तथा 506 भाग-दो भादंसं का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा जिला-सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।