न्यायालय ने आरोपी पर पांच हजार का अर्थदण्ड भी लगाया
सागर, 16 अगस्त। द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश जिला सागर शिवबालक साहू के न्यायालय ने चाकू से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी रूपसिंह लोधी को दोषी करार देते हुए धारा 302 भादंवि के तहत आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन)/ जिला अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 23 अप्रैल 2022 को सूचनाकर्ता तेजराम उर्फ सोमपाल द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 अप्रैल के रात करीब आठ बजे वह अपने पिता हल्लू उर्फ निर्भय सिंह और चाचा बड्डा लोधी के साथ घर से गांव के रमेश लोधी की नातिन की शादी में जा रहे थे, गांव के मन्दिर के सामने उसके पिता वहां खडे थानसिंह और परसराम सिंह से बातचीत करने लगे, वह और बड्डा चाचा भी पास ही खडे थे, तभी अभियुक्त रूपसिंह अपनी मोटर साइकिल से आया और बाइक खडी कर अभियुक्त हाथ में चाकू लिए उसके पिता के पास आकर मकान की बात को लेकर चल रही पुरानी बुराई पर से गालियां देने लगा, उसके पिता ने गाली देने से मना किया, तो रूपसिंह ने हाथ में लिए चाकू से जान से मारने की नियत से उसके पिता को मारा, जो बांई ओर सीने पर लगा, उसके पिता बेहोश होकर गिर गए और रूपसिंह वहां से भाग गया। फिर उन्होंने पिता को उठाया, तो उनके सीने से बहुत खून निकल रहा था, फिर मोटर साइकिल से इलाज के लिए सुरखी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय रैफर कर दिया, जिला चिकित्सालय में उसके पिता को मृत होना बताया। थाना सुरखी पुलिस ने देहाती नालिशी लेख कर उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, घटना स्थल का एफएसएल टीम द्वारा निरीक्षण किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना सुरखी में धारा 294, 302 भादंसं का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश शिवबालक साहू के न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।