अवैध हथियार रखने वाले दो आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

भोपाल, 16 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल भारत सिंह रघुवंशी के न्यायालय ने अवैध हथियार रखने वाले आरोपीगण नईम एवं आरिफ को धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रियंका उपाध्याय ने की।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 14 सितंबर 2012 को थाना जहागीराबाद भोपाल को मुखबीर से सूचना मिली कि मुख्तार मलिक, आरिफ खान, नईम अपने अन्य के साथियों के साथ पजेरो गाडी में किसी वारदात को अंजाम देने हेतु अवैध हथियार लेकर केएन प्रधान चौराहा पहुंचे हैं। जहां से वो लोग पॉलिटेक्निक रविन्द्र भवन की तरफ से दो गाडिया में देखे हैं। पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर पुलिस बल की सहायता से दोनों गाडियों को घेराबंदी कर रोका गया। पकडी गई गाडियों की तलाशी लिए जाने पर ड्राईविंग सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम मुख्ताकर मलिक बताया एवं कार में बैठे दो अन्य आरोपियों नईम एवं आरिफ नाम बताया। उनके पास से एक पिस्टल मय मैग्नीज तीन राउण्ड भरे हुए थे एवं एक तलवार मय म्यान रखी थी, हथियार के लाइसेंस मागने पर लाइसेंस नहीं दिखाया गया, जिससे उक्त अवैध हथियार जब्त कर सीलबंद किए गए और पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। थाना पुलिस द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुंत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, तथ्यों, वस्तुओं एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण नईम खान एवं आरिफ को धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित का निर्णय पारित किया है।