उपभोक्ता फोरम का आदेश : मानसरोवर हॉस्पिटल को 15 दिवस में देना होगी चार लाख 70 हजार की क्षतिपूर्ति

 डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान पेट में छोड़ दिया था सर्जिकल गोज
क्षतिपूर्ति की राशि नियत समय में नहीं देने पर लगेगा सात प्रतिशत वार्षिक व्याज

ग्वालियर, 15 सितम्बर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (फोरम) ग्वालियर के अध्यक्ष अरुण सिंह तोमर एवं सदस्य दिनेश कुलश्रेष्ठ ने लहार जिला भिण्ड निवासी श्रीमती ममता शर्मा की शिकायत स्वीकार करते हुए ऑपरेशन के दौरान पेट में छोड़े गए सर्जिकल गोज (कॉटन) के कृत्य को सेवा में कमी मानते हुए शिकायतकर्ता को चार लाख 70 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता की ओर से प्रकरण में पैरवी एडवोकेट मनोज उपाध्याय एवं संदीप लहरिया ने की।
शिकायतकर्ता ममता शर्मा ने मानसरोवर केयर हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी एवं रिसर्च सेंटर सात नंबर चौराहा ग्वालियर में पेट में दर्द एवं अत्यधिक रक्तस्त्राव की शिकायत होने पर डॉ. विशाल यादव को 19 अगस्त 2017 को दिखाया था, जहां रोगी को भर्ती कर उसकी बच्चेदानी का ऑपरेशन (द्ध4ह्यह्लद्गह्म्द्गष्ह्लशद्व4) किया गया। बच्चेदानी का ऑपरेशन करते समय खून सोखने के लिए उपयोग में लाया गया सर्जिकल गोज रोगी के पेट में ही छोड़ दिया और टांके लगा दिए। ऑपरेशन के बाद मरीज का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसे कल्याण मेमोरियल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, जहां 10 दिन तक ममता का इलाज हुआ था। कल्याण हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद भी ममता के पेट में दर्द की शिकायत रहती थी। सात-आठ महीने बाद ममता की पेट की आते गल गई, जिससे उसे उल्टियां और पेट में तेज दर्द होने लगा, जिसके लिए ममता की जयारोग्य हॉस्पिटल ग्वालियर में 26 अप्रैल 2018 को भर्ती कर सर्जरी की गई, पेट में छोड़े गए सर्जिकल गोज को निकाला गया और आंतों को काटकर उन्हें जोड़ा गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता को इलाज में खर्च होने एवं दूसरा ऑपरेशन कराने के लिए डेढ़ लाख रुपए क्षतिपूर्ति एवं शारीरिक मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए तीन लाख रुपए कुल चार लाख 70 हजार रुपए 15 दिवस के भीतर अदा करने का आदेश मानसरोवर हॉस्पिटल को दिया है। फोरम 15 दिवस में क्षतिपूर्ति राशि चार लाख 70 हजार रुपए अदा न करने पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करने का आदेश दिया है।