चाकू रखकर घूमने वाले को एक वर्ष का कारावास

सागर, 15 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर श्री कर्नल सिंह श्याम के न्यायालय ने चाकू रखकर घूमने वाले आरोपी अमित उर्फ किशोर कुमार पुत्र मनोज कुमार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम गागनापुर, तहसील दत्तपुकुर, जिला उत्तर 24 परगना (प.बं.) को 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में मप्र शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल ने की।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि 27 मार्च 2021 को थाना केन्ट में पदस्थ उपनिरीक्षक संतराम राठौर, बाज के कार्यवाहक प्रधान आरक्षक सतीश व आरक्षक रोहित को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नं.एक के बाहर पानी की टंकी पास स्टेषशन टपरिया में एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पाकर हमराह स्टाफ मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तो उसने अपना नाम अमित उर्फ किशोर कुमार पुत्र मनोज कुमार उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम गागनापुर, तहसील दत्तपुकुर, जिला उत्तर 24 परगना (पश्चिम बंगाल) को होना बताया व दिल्ली जाना बताया, गवाहों के समक्ष तलाशी में कमर में मूठ लगा चाकू एवं दिशा सूचक कंपास भी बना है, खोंसे मिला। उक्त चाकू के लाईसेंस पेश करने को कहे जाने पर कोई वैधानिक लाईसेंस न होना बताया। अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 25बी आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय होने पर गवाहों के समक्ष उक्त चाकू जब्त कर सीलबंद कर जब्ती पत्रक तैयार किया गया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।