अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर सप्लाई करने वाले दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 08 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्रीमती सरोज बाला मुजाल्दा के न्यायालय ने अवैध रूप से बीपीसी कंपनी के घरेलू गैस सिलेण्डर सप्लाई करने वाले आरोपीगण सतगुरू त्यागी एवं प्रकाश उर्फ पंकज को धारा 3-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री मनोरमा शाक्य ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ग्वालियर ने 30 जनवरी 2011 को एक लेखीय आवेदन थाने पर इस आशय का दिया कि उक्त दिनांक को वाहन क्र. एम.पी.06 एल.0356 की आकस्मिक जांच करने पर अवैध रूप से बीपीसी कंपनी के 29 घरेलू 14.2 किलो के भरे हुए गैस सिलेण्डर रखे पाए। वाहन एवं घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त कर दुबीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश के अंतर्गत प्रकरण निर्मित किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। वाहन चालक राकेश जाटव, पारसचंद अग्रवाल, महेश कुमार एवं विनायक गैस एजेंसी के प्रबंधक, सतगुरू गैस गोदाम के प्रभारी प्रकाश श्रीवास्तव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करें। उक्त आवेदन में कलेक्टर द्वारा आदेशित किया गया था, जिसके आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध थाना पुरानी छावनी पर अपराध क्र.48/2011 अंतर्गत धारा-3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया जाकर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं जब्ती, गिरफ्तारी, मेमो आदि की कार्रवाई की गई। प्रकरण में आवश्यक अन्वेषण पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई है।