ढाबा मालिक की नृशंस हत्या करने वाले नौकर को आजीवन कारावास

रायसेन, 07 जुलाई। अपर सत्र न्यायाधीश तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन की अदालत ने पुलिस थाना सुल्तानपुर के मामले में ढाबा मालिक की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी नौकर जुगल किशोर उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी खिल्लीखेडा, औबेदुल्ला गंज, जिला रायसेन को दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 302 भादंसं में आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया है। यह मामला जघन्य एवं सनसनीखेज का होकर चिन्हित था। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक तहसील गौहरगंज लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना स्थल अमन ढाबा, घाट पिपलिया, थाना सुल्तानपुर, जिला रायसेन में 17 सितंबर 2020 को रात्रि में ढाबा मालिक मनवीर सिंह की कुछ पैसों को लेकर अभियुक्त जुगल किशोर से कहा-सुनी हुई थी, इसी बात पर से ढाबा मालिक मनवीर सिंह जब ढाबे पर सो रहा था, वहीं पास में अभियुक्त जुगलकिशोर भी सो रहा था। सुबह चार बजे करीब जुगलकिशोर ने उठकर गालियां देना प्रारंभ कर दिया कि तूने मुझे रात में गाली दी थी और अभियुक्त जुगल किशोर ने अपने हाथ में लिए हथोडे से सरदार मनवीर सिंह के सिर में वार किया, जिससे खून बहने लगा और मनवीर सिंह मौके पर ही बेहोश हो गए। इलाज के दौरान मनवीर सिंह की मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त जुगल किशोर के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें विचारण उपरांत अपर सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को ढाबा मालिक मनवीर सिंह की हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है।