न्यायालय ने आरोपी पर पांच हजार का अर्थदण्ड भी लगाया
सागर, 20 जून। विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत धारा 36(1) स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) जिला सागर अब्दुल्लाह अहमद के न्यायालय ने ट्रेन से गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी सद्दाम कुरैशी को दोषी करार देते हुए स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 20(इ)(2)(ठ) के तहत एक वर्ष छह माह के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार पटैल ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 27 अगस्त 2019 को थाना जीआरपी सागर में समय 3:50 बजे मुखबिर ने थाने पर उपस्थित होकर मौखिक सूचना दी कि उत्तर प्रदेश का सद्दाम कुरैशी उम्र करीब 24 साल दोहरे बदन का गेहुंआ, काले रंग का लोवर एवं नीले रंग की टीशर्ट हरी पीली पट््टी वाली एवं कपड़े के जूते पहने हुए उत्कल एक्सप्रेस से उतरा है एवं काले रंग का पिटठू बैग लिए हैं और पिट्ठू बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा है, जो स्टेशन सागर के प्लेटफॉर्म नं.दो पर बीना एण्ड नेमबोर्ड के पास खड़ा है और किसी ग्राहक के इंतजार में है, यदि तत्काल दविश दी जाए तो मादक पदार्थ गांजा पकडऩे में सफलता मिल सकती है। अवैध मादक पदार्थ गांजा की खुर्द-बुर्द होने की संभावना एवं सर्च वारंट प्राप्त करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए हमराह स्टाफ सहायक के साथ वैधानिक कार्रवाई उपरांत मुखबिर के बताए स्थान प्लेटफार्म नं.दो पर बीना एण्ड नेमबोर्ड के पास पहुंचने पर देखा गया कि एक लडक़ा काले रंग का पिट्ठू बैग लिए खड़ा है, जिसे हमराह स्टाफ नेे घराबंदी कर पकड़ा। जिससे पूछने पर अपना नाम सद्दाम कुरैशी पुत्र मो. सलीम निवासी कुरैशी मोहल्ला छोटी मस्जिद के सामने अलीगंज, थाना अलीगंज, जिला बरेली उप्र बताया। समस्त वैधानिक कार्रवाई उपरांत साक्षियों के समक्ष आरोपी सद्दाम की तलाशी लेने पर उसके आधिपत्य के काले रंग के पिट्ठू बैग से हरी सूखी पत्ती बीजयुक्त मादक पदार्थ गांजा रखा पाया गया। जिसे बैग से निकालकर सफेद कपड़े में पलटाकर रखा गया और मिश्रण किया गया। जिसे सूंघकर और थोड़ी मात्रा में जलाकर चैक किया गया, जिससे उसके धुआ से गांजे की गंध आ रही थी और आंखों में धुआं से जलन हो रही थी, जांच पर मादक पदार्थ गांजा पाए जाने का तलाशी पंचनामा एवं बरामदगी पहचान पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी के बैग से पांच किलो 500 ग्राम गांजा कीमत 27 हजार 500 रुपए का पाया गया, जिसका तौल पंचनामा तैयार किया गया। अभियुक्त का कृत्य 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत पाए जाने से उसे गिरफ्तार कर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना जीआरपी सागर में धारा-8, सहपठित धारा-20(बी)(2)(ठ) एनडीपीएस एक्ट 1985 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत धारा 36(1) स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) जिला सागर अब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने दोषी करार देते हुए आरोपी को उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।