भिण्ड, 16 जून। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने अपराधियों को बंदी बनाने, बंदी करवाने या बंदीकरण का विरोध किए जाने पर विधि संगत आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करते हुए छह अपराधियों पर 22 हजार का इनाम घोषित किया है। जिनमें अनिल पुत्र रामनरेश शर्मा निवासी पिपरसाना थाना गोहद, लवकुश उर्फ कुश पुत्र सत्यप्रकाश शर्मा निवासी ऐतहार थाना पावई, ग्रीशचंद्र पुत्र श्रीराम दुबे निवासी नाकउ, थाना करहल, जिला मैनपुरी थाना कोतवाली पर तीन-तीन हजार रुपए, रामनरेश उर्फ नरेश पुत्र श्रीलाल शर्मा निवासी ग्राम पिपरसाना थाना गोहद पर दो हजार रुपए, रामनरेश सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह गुर्जर निवासी ग्राम सिरसोदा थाना गोहद पर एक हजार रुपए एवं दीपू उर्फ नरोत्तम सिंह पुत्र जण्डेल सिंह गुर्जर निवासी लहर, थाना दिमनी, जिला मुरैना थाना पावई पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।
एक शस्त्र लाईसेंस निलंबित
भिण्ड। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के प्रतिवेदन पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा (3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आम्र्स लाईसेंसी मुकेश पुत्र बैजनाथ प्रसाद शर्मा निवासी गुदावली, हाल कतरौल का लाईसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।