भिण्ड, 16 जून। जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर ने शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर अरविन्द श्रीवास्तव बीएसी लहार का सात दिवस का वेतन काटने का आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के अद्र्ध शासकीय पत्र के परिपालन में नवीन सत्र 2023-24 की व्यापक तैयारी एवं विगत सत्र के लंबित कार्य पूर्ण करने के संबंध में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें अरविन्द श्रीवास्तव बीएसी लहार द्वारा नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के संबंध में कलेक्टर को गलत जानकारी दी जाकर वरिष्ठ अधिकारी को गुमराह करने का प्रयास किया गया। यह कार्य शैली वरिष्ठ अधिकारी को गुमराह करना शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करती है जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2 व 3 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल होकर दण्डनीय है।