सागर, 12 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला-सागर सुरभि सिंह सुमन की अदालत ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी गौरव सिंह चौहान को दोषी करार देते हुए धारा 406 भादंवि के तहत दो वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की।
जिला लोक अभियोज सागर के मीडिय प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी रमेश सोनी ने 28 सितंबर 2015 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एलएण्डटी फायनेंस कंपनी भगवान गंज में कलेक्शन मैनेजर के पद पर पदस्थ था, उसकी कपनी में गौरव चौहान निवासी वन विभाग कॉलोनी तिली रोड सागर का 25 सितंबर 2014 से कलेक्शन अधिकारी के पद पर पदस्थ होकर कार्य करता था। उसने 15 मई 2015 से एक अगस्त 2015 के बीच कंपनी के ऋणदाताओं की किश्त की वसूली कर मोबाईल डिवाइस से उन्हें रसीदें देकर रुपए प्राप्त किया और यह रुपया फायनेंस कंपनी के आईसीआईसीआई बैंक खाते में जमा नहीं किया। अभियुक्त गौरव चौहान ने ऋणदाताओं से कलेक्शन कर कुल आठ लाख 40 हजार रुपए बैंक खाता में जमा नहीं किए थे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना केन्ट पुलिस ने धारा 406 भादंसं का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर सुरभि सिंह सुमन के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।