न्यायालय ने आरोपी चालक का 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया
रायसेन, 12 जून। न्यायालय जेएमएफ बरेली, जिला रायसेन श्रीमती शर्मिला बिलवार की अदालत ने तेजी व लापरवाही से कार चलाकर टक्कर मार कर मृत्यु कारित करने के प्रकरण में आरोपी महेन्द्र मीना पुत्र सत्यनारायण उर्फ मोहनलाल उम्र 41 वर्ष निवासी चौपन मढैय़ा, थाना बाड़ी को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 8500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ बरेली सुनील कुमार नागा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक को मुझे फोन पर सूचना मिली कि तुम्हारी बहन का गेहलपुर रोड वेयर हाउस के पास एक्सीडेंट हो गया है। मैं जल्दी से आया तो देखा गेहलपुर वेयर हाउस के पास काफी भीड़ लगी थी, मेरी बहन बाड़ी के स्कूल से घर वापस आ रही थी तो सामने से बुलेरो गाड़ी के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी, जिससे मेरी बहन वहीं गिर गई व काफी चोट आई थी। उसके साथ में सहेलियों को भी चोट आई है। बहन को लेकर सीधे अस्पताल बाड़ी आए तब डॉक्टर ने बहन को चेक कर मृत होना बताया। मेरी बहन को चालक महेन्द्र मीणा निवासी चोपन मड़ैया वाले ने काफी तेजी व लापरवाही से गाड़ी चला कर सामने से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बाड़ी पुलिस ने अपराध क्र.297/2017 धारा 279, 337, 304ए भादंवि पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय जेएमएफसी बरेली ने निर्णय पारित कर आरोपी महेन्द्र मीना को धारा 304ए भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 279 भादंवि में दो माह सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 337 भादंवि में एक माह का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट में एक माह का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड इस प्रकार कुल 8500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।