ग्वालियर, 12 जून। एकादशम अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला ग्वालियर तरुण सिंह के न्यायालय ने अश्लील हरकत करने वाले आरोपी दीपक पुत्र विजय कुशवाह उम्र 27 वर्ष निवासी हैदरगंज, मामा का बाजार, ग्वालियर को धारा 354, 354क, 354डी, 458 भादंसं एवं धारा 7, सहपठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं उनकी सहयोगी एडीपीओ नैंसी गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 22 अगस्त 2021 को रात्रि लगभग आठ बजे अभियोक्त्री अपने घर की रसोई में खाना बना रही थी। उसकी मां कमरे में लेटी हुई थी। उनके पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त सेठी उर्फ दीपक कुशवाह बार-बार रसोई में आकर बुरी नीयत से अभियोक्त्री के साथ छेडख़ानी करने लगा और उसका बांया हाथ पकडक़र खींचने लगा, वह चिल्लाई तो अभियुक्त वहां से भाग गया। अभियुक्त ने पुन: उसके घर में आकर बुरी नीयत से उसकी गाल पर किस किया, वह जोर से चिल्लाई तो उसकी मां आ गई जिन्हें देखकर अभियुक्त सेठी उर्फ दीपक मौके से भाग गया। उसने अपने पिता एवं चाचा को फोन कर सारी घटना बताई और थाना माधौगंज में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर थाना माधौगंज में अपराध क्र.362/2021 अंतर्गत धारा 354, 354क, 452 भादंसं एवं धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई और अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।