मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास

रायसेन, 12 जून। जेएमएफसी बरेली, जिला रायसेन श्रीमती शर्मिला बिलवार के न्यायालय ने जमीनी विवाद के चलते गाली-गलौच एवं मारपीट कर घायल करने के मामले में आरोपीगण रामबाबू धाकड़ उम्र 40 वर्ष, जगदीश धाकड़ उम्र 43 वर्ष पुत्रगण नवल सिंह धाकड़, सचिन पुत्र जगदीश धाकड़ उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बढेरा थाना बरेली को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ बरेली सुनील कुमार नागा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैंने वर्ष 2016 में रामबाबू किरार निवासी बटेरा की कृषि भूमी खरीद कर विधिवत रजिस्ट्री कराई थी, जमीन का मेरे नाम से नामांतरण हो चुका है, जमीन पर मैं काबिज हूं, जमीन के संबंध में सिविल कोर्ट बरेली द्वारा फैंसला मेरे पक्ष में भी दे दिया है। मेरे द्वारा खेत में चने बोए थे। आज 11 बजे लगभग मैं और मेरा भाई मजदूरों को लेकर चना काटने खेत पर गए थे कि दोपहर करीब एक बजे आरोपीगण खेत पर आ गए और गलियां देने लगे। मैंने गाली देने से मना किया तो मेरे साथ मुक्कों से मारपीट की, मेरे भाई के साथ भी मारपीट की और चना काट रहे मजदूरों को भी गालियां दीं व हाथापाई की और बोले कि इस खेत से चले जाओ नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बरेली पुलिस ने अपराध क्र.124/2018 धारा 294, 323, 506, 34, इजाफा धारा 325 भादंवि पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय जेएमएफसी बरेली ने निर्णय पारित कर आरोपीगण रामबाबू धाकड़, सचिन धाकड़ तथा जगदीश धाकड़ को धारा 325/34 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 323/34 भादंवि में न्यायालय उठने तक का कारावास व 500-500 रुपए जुर्माने दण्डित किया है।