टापरी में आग लगाने वाले आरोपी को सात साल की सजा

शाजापुर, 02 जून। विशेष न्यायाधीश (एससी/ एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश जिला शाजापुर के न्यायालय ने टापरी में आग लगाने वालेा आरोपी कमल पुत्र पन्नालाल यादव उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम गुर्जर खेड़ी, थाना नलखेड़ा, जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुए धारा 436 भादंवि में सात वर्ष के कठिन कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 323 भादंवि में छह माह कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। इसके साथ ही फरियादी को हुए नुकसान के लिए अभियुक्त कमल पर 40 हजार रुपए प्रतिकर भी अधिरोपित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर कमल गोयल ने की।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 28 जून 2017 को आरोपी कमल ने शाम करीब छह बजे ग्राम गुर्जरखेड़ी में फरियादिया की टापरी (घर) में आग लगाकर दी, जिससे उसकी टापरी में रखा पूरा सामान जल गया। जब फरियादिया घर से बाहर निकली तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। थाना नलखेड़ा पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया है।