पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज

ग्वालियर, 02 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर नितिन कुमार मुजाल्दा के न्यायालय ने पुलिसकर्मी व उसके परिवार के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवाजी सिंह भदौरिया ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी प्रधान आरक्षक शिरोमणि राजावत उम्र 55 साल ने अपने लडक़े कुुल्दीप सिंह के साथ थान में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहू सपना तोमर झगड़ा करती है, जिसने 13 मई 2023 को महिला थाने में मेरे व मेरे घर वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया है तथा तभी से मायके में रह रही है। 30 मई को बहू सपना तोमर के पापा रविन्द्र तोमर व अन्य ने समझौता कराने के लिए बात कही, जिस पर हम लोग तैयार हो गए लेकिन आज सुबह करीब नौ बजे मेरी बहू के फूफा नरेन्द्र सिंह, पिता रविन्द्र तोमर व अन्य लोग दो स्कॉर्पियो व एक बुलेरो में भरकर अचानक मेरे घर पर आ गए और गालियां देकर गेट खुलवाया तो मैंने देखा कि लगभग 15 से 20 लोग डण्डे लांठियां लिए हुए थे, जिन्होंने मारपीट शुरू कर दी। बहू सपना व उसकी बहन निधि तोमर ने मेरी पत्नी पुष्पा की भी मारपीट की। सभी लोग पोर्च में घुस आए और हम सब लोगों को बंधक बनाकर रचेड अम्बाह ले गए तथा वे लोग मेरी पैतिृक ज्वेलरी व कीमती कागज आदि ले गए और जब पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो वे लोग वापस अपने घर घुरैया मार्केट पर ले गए, जहां पर पुलिस पहुंची और अपने साथ शिरोमणि आदि को थाने ले आई। जिस पर से थाना गोले के मन्दिर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर जमानत अर्जी खारिज करते हुए अभियुक्तों को जेल भेज दिया है।