नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 24 मई। द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला-सागर की अदालत ने नाबालिगा को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी दीपक उर्फ दीपचंद को दोषी करार देते हुए धारा-366(क) भादंवि के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा-376(3) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा-5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। अन्य तीन आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता (बालिका के पिता) ने एक जुलाई 2021 को थाना देवरी में रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी पुत्री (पीड़िता) 14 जून 2021 को रात्रि लगभग आठ बजे बाहर खेलने के लिए गई थी और घर वापिस न लौटने पर बालिका को आस-पास व रिश्तेदारी में तलाश करने पर उसका कोई पता नहीं चला। बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर कही ले जाने की आशंका व्यक्त की गई। 14 सितंबर 2021 को पीड़िता को मुंबई से दस्तयाव किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना देवरी पुलिस ने धारा 363, 366क, 376(दो)(एन), 376(दो)(आई), 506 भाग दो भादंसं एवं धारा 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हऐ विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।