दोस्त की हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास

शाजापुर, 13 मई। विशेष न्यायाधीश (एससी/ एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश शाजापुर ने दोस्त की हत्या करने वाले आरोपीगण कमल पुत्र भेरूलाल प्रजापति उम्र 24 वर्ष एवं रामेश्वर पुत्र श्रीराम सौराष्ट्रीय उम्र 22 साल निवासीगण ग्राम धाराखेड़ी को धारा 302/34 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी एवं अतिरिक्ति जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर रमेश सोलंकी ने की।
उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 27 जुलाई 2020 को सुबह धर्मेन्द्र पुत्र माखन पाटीदार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम धाराखेड़ी की लाश उसी के मक्का के खेत में पड़ी मिली थी। पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर ने अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया। पुलिस ने अनुसंधान में पाया कि आरोपी कमल व रामेश्वर जो कि धर्मेन्द्र (मृतक) के दोस्त थे, 26 जुलाई 2020 को पार्टी करने के बहाने मृतक को उसी के खेत पर ले गए व शराब पिलाई। इसके पश्चात रस्सी से गला घोट दिया व मृतक की जेब से एटीएम व मोबाईल निकाल लिए, ताकि मृतक के खाते में जमा राशि एटीएम के माध्यम से निकाल सकें। घटना के दो दिन बाद आरोपी रामेश्वर ने एटीएम से पैसे निकाले व दोनों आरोपियों ने बांट लिए। एटीएम मशीन में लगे सीसीटीव्ही फुटेज से पुलिस आरोपीगण तक पहुंची व उनके विरुद्ध आगामी कार्रवाई कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण को दण्डित किया है।