भिण्ड, 08 मई। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्य में लापरवाही बरतने पर शा. कन्या प्राथमिक विद्यालय गोरई रौन के प्राथमिक शिक्षक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक असलम खान को सिविल सेवा आचरण नियंत्रण एवं वर्गीकरण नियम 1965 के उप नियम 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड लहार नियत किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर ने बताया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण 28 मार्च को किया गया था। निरीक्षण के दौरान कई तरह की कमियां पाई गई, जिस कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। असलम खान द्वारा नोटिस का जवाब समयावधि में नहीं दिया जाकर सात अप्रैल को प्रस्तुत किया गया, जो अपूर्ण एवं संतोषजनक नहीं पाया गया।