भिण्ड, 30 अप्रैल। जिला आबकारी अधिकारी भिण्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि भिण्ड जिले में मदिरा के अवैध परिवहन में पुलिस/ आबकारी विभाग द्वारा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) में जब्तशुदा, राजसात किए गए 10 वाहनों की नीलामी हेतु सीलबंद निविदाएं जिला आबकारी कार्यालय भिण्ड में आमंत्रित की गई हैं। इच्छित व्यक्ति द्वारा निविदाएं 10 मई को दोपहर दो बजे तक कार्यालय जिला अधिकारी भिण्ड में जमा करा सकते हैं। निर्धारित दिनांक एवं समय में प्राप्त निविदाएं 10 मई को शाम चार बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष भिण्ड में गठित समिति द्वारा खोली जाएंगी। निविदा की शर्तें एवं वेदा फार्म तथा अन्य जानकारी अवकाश के दिनों को छोडक़र अन्य किसी भी दिन कार्यालयीन समय में जिला आबकारी कार्यालय भिण्ड से प्राप्त की जा सकती हैं।