कट्टे की नोक पर लूट करने वाले तीन आरोपियों को सात-सात साल की सजा

भिण्ड, 25 अप्रैल। विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्र.एक भिण्ड श्री दिनेश कुमार खटीक की अदालत ने दबोहा नहर पर भाई-बहन के कट्टा लगाकर लूट करने वाले आरोपी इस्माइल खान एवं हीरा खान को चार-चार हजार रुपए अर्थदण्ड एवं सात साल का सश्रम कारावास एवं आरोपी हारून खान को चार हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 25(1-बी)(ए) में दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं सात साल के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि एक मई 2021 को ग्राम चंद्रपुरा का होमसिंह अपनी बहन सरोज को उसकी ससुराल ग्राम रावतपुरा से लेकर अपने गांव चंदूपुरा जा रहा था। दबोहा नहर फाटक के पास आरोपी इमरान उर्फ इस्माइल खान, हीरा खान एवं हारून खान ने दोपहर में उसकी मोटर साइकिल रुकवा कर होमसिंह के सीने से खट्टा लगाकर उसकी बहन सरोज से मंगलसूत्र, सोने की चैन एवं झुमकी लूट ली थी। जिसकी रिपोर्ट फरियादी होमसिंह ने थाना देहात में की थी, जो अपराध क्र.267/2021 धारा 392, 394, 34 भादंवि एवं 11/13 डकैती अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान देहात थाना टीआई ध्यानेन्द्र सिंह ने आरोपी इस्माइल खान, हीरा खान एवं हारून खान को गिरफ्तार कर उनसे लूटा गया मशरूका बरामद किया था। जब्त किए गए माल की शिनाख्तगी के दौरान फरियादी की बहन सरोज ने लूटे गए अपने सामान को पहचान लिया था। विवेचना उपरांत चालान विशेष न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार खटीक के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी होमसिंह एवं उसकी बहन सरोज ने साक्ष्य के दौरान आरोपियों को पहचान कर बताया था कि हारून खान ने मेरे भाई को कट्टा लगाया था एवं इस्माइल खान और हीरा खान ने मेरा मंगलसूत्र, झुमकी एवं चेन छीनकर यह लोग मोटर साइकिल से भाग गए थे। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 11 साक्षियों के कथन कराए गए थे। न्यायालय ने विचारण के दौरान आई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपी इस्माइल खान एवं हीरा खान को चार-चार हजार रुपए अर्थदण्ड एवं सात साल का सश्रम कारावास एवं आरोपी हारून खान को चार हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 25(1-बी)(ए) में दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं सात साल के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है।