हमला कर चोट कारित करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

शाजापुर, 19 अप्रैल। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर, जिला शाजापुर के न्यायालय ने शराब के लिए रुपए न देने पर हमला कर चोट कारित करने वाले आरोपी बाबूलाल पुत्र बद्रीलाल माली उम्र 40 वर्ष निवासी जाटपुरा अकोदिया को धारा 329 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 15 जनवरी 2022 को फरियादी नरेन्द्र सिंह मोटर साइकिल से खेत पर जा रहा था। रेलवे फाटक के पास फाटक बंद होने की बजह से वहां खड़ा था, तभी करीब 4.30 बजे आरोपित बाबू हाथ में फर्सी लेकर आया और फरियादी से दादागिरी कर शराब पीने के लिए 2500 रुपए मांगने लगा। फरियादी ने रुपए देने से मना किया तो आरोपित ने उसे अश्लील गालियां दी और फर्सी उसके सिर में मारी, जिससे उसको खून निकलने लगा। दूसरी बार फर्सी बांए हाथ के पोचे के ऊपर मारी जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। आरोपित ने जाते-जाते बोला कि आइंदा शराब पीने के रुपए देने से मना किया तो जान से खत्म कर दूंगा। थाना अकोदिया पुलिस ने सरकारी अस्पताल अकोदिया मण्डी में फरियादी के बताए अनुसार देहाती नालसी लेखबद्ध की बाद अनुसंधान आरोपित के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।