पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों पर किया 22 हजार का ईनाम घोषित

भिण्ड, 10 अप्रैल। पुलिस अधीक्षक शैलेद्र सिंह चौहान ने अपराधियों को बंदी बनाने या बंदी करवाने या बंदीकरण का विरोध किए जाने पर विधिसंगत आवश्यक शक्तियों का प्रयोग कर जो उसे बंदी करवाएगा या बंदी करवाने के लिए सूचना देगा उसे पुरुष्कृत किया जाएगा। जिन अपराधियों पर ईनाम घोषित की गई है उनमें मंगल सिंह पुत्र पुत्तूसिंह भदौरिया, दीपू पुत्र हाकिम सिंह भदौरिया, संगीता पुत्री पुत्तूसिंह भदौरिया एवं सरोज पत्नी पुत्तूसिंह भदौरिया निवासीगण ग्राम परोसा थाना गोरमी पर तीन-तीन हजार रुपए एवं देहात थाना अंतर्गत एक अज्ञात पर 10 हजार रुपए, इसप्रकार कुल 22 हजार रुपए की ईनाम घोषित की गई है।

दो शस्त्र लाईसेंस निलंबित

भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आम्र्स लाईसेंसी श्रीमती सरोज देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह चौहान निवासी रूरई थाना आलमपुर एवं शिशुपाल सिंह पुत्र जुड़ावन सिंह तोमर निवासी मानपुरा भिण्ड के नाम शस्त्र लाईसेंस अन्य आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किए हैं।