भिण्ड, 05 अप्रैल। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य पदार्थ के नमूना अमानक स्तर के पाए जाने पर रामनिवास डेयरी मौ रोड मेहगांव पर पांच लाख रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 की धारा 26 व सहपठित धारा 51 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा उक्त अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनावेदक रामनिवास धाकरे पुत्र बृजेन्द्र सिंह धाकरे निवासी रामनिवास डेयरी मौ रोड मेहगांव, स्थाई पता ग्राम धनोली, पोस्ट पचेरा तहसील मेहगांव जिला भिण्ड के विरुद्ध धारा 26 एवं सहपठित धारा 51 के तहत पांच लाख रुपए का अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की जाती है। जिसकी राशि ट्रेजरी चालान विभागीय शीर्ष के माध्यम से जमा की जाए तथा चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। समयावधि में अधिरोपित दण्ड राशि जमा न किए जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू-राजस्व की बकाया की भांति राशि वसूल की जाएगी एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 तथा अन्य विधियों में विहित दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अरेले का पुरा स्थित डेयरी पर दो लाख का अर्थदण्ड
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य पदार्थ का नमूना अपदृव्य स्तर का पाए जाने पर वीरपाल सिंह डेयरी ग्राम अरेले का पुरा गोरमी पर दो लाख रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। आदेश में कहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 की धारा 26 31 (2) व सहपठित धारा 57 (1)(1), 58 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा उक्त अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनावेदक वीरपाल सिंह नरवरिया पुत्र मुन्नासिंह निवासी ग्राम अरेले का पुरा, पोस्ट सीताराम की लावन पुलिस थाना गोरमी जिला भिण्ड की फर्म वीरपाल सिंह डेयरी के ऊपर धारा 26 एवं सहपठित धारा 57(1)(1) के तहत एक लाख 50 हजार रुपए एवं धारा 26, 31(2) एवं सहपठित धारा 58 के तहत 50 हजार रुपए अर्थात कुल दो लाख रुपए अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अधिरोपित शास्ति की राशि ट्रेजरी चालान विभागीय शीर्ष के माध्यम से जमा करें तथा चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। समयावधि में अधिरोपित दण्डराशि जमा न किए जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू-राजस्व की बकाया की भांति राशि वसूल की जाएगी एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 तथा अन्य विधियों में विहित दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।