मारपीट करने वाले दो आरोपियों को तीन-तीन माह का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 01 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री अमूल मण्डलोई के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपीगण राजेन्द्र सिंह गुर्जर व हरिओम गुर्जर को धारा 451, 323/34, 427 भादंवि में तीन-तीन माह सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती तृप्ती श्रीवास्तव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 17 जनवरी 2017 को फरियादी नामदेव शर्मा ने आरक्षी केन्द्र सिरौल पर उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि लगभग तीन माह पूर्व उसने हरिओम गुर्जर को 10 हजार 900 रुपए उधार दिए थे। हरिओम गुर्जर से उसने कई बार पैसे मांगे परंतु उसने रुपए वापस नहीं किए। आज हरिओम ने उसे मोबाइल से फोन करके बताया कि उसके पिताजी से 20 हजार रुपए लेकर चन्द्रबदनी नाका पर महेन्द्रा एजेंसी पर भिजवा दो। उसने हरिओम के पिता राजेन्द्र से 20 हजार रुपए लिए तथा अपनी उधारी के 10 हजार 900 रुपए काटकर शेष 9100 रुपए चन्द्रबदनी नाके पर अपने दोस्त अमन के द्वारा भिजवा दिए। शाम साढ़े छह बजे के लगभग वह सचिन तेंदुलकर चौराहे पर स्थित अपनी दुकान पर था, तभी राजेन्द्र सिंह उसकी दुकान पर आया और गालियां देकर बोला कि तूने मेरे लड़के हरिओम के उधारी के रुपए कैसे काट लिए। इतने में हरिओम आया और रुपए के लेन-देन के कारण उसे गालियां देने लगा। उसने गालियां देने से मना किया तो हरिओम ने उसकी दुकान पर उससे लातघूसों से मारपीट की, जिससे उसे दोनों कान में चोटें आईं तथा दुकान में रखा कंप्यूटर का प्रिंटर, मॉनीटर व माउस टूट गया। अमन तथा पास के दुकान वालों ने बीच बचाव किया तो दोनों जाते-जाते कहने लगे कि हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्र सिरौल पुलिस ने अपराध क्र.6/2017 अभियुक्तगण राजेन्द्र एवं हरिओम के विरुद्ध पंजीबद्ध किया तथा विवेचना आरंभ की। संपूर्ण विचारण के दौरान आई हुई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने कर आरोपीगण राजेन्द्र सिंह गुर्जर व हरिओम गुर्जर को दोषसिद्ध कर धारा 451, 323/34, 427 भादंवि में तीन-तीन माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।