ट्रैक्टर पलट कर दो लोगों की मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

सागर, 01 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा, जिला-सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की अदालत ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक ट्रेक्टर चलाकर दो लोगों की मृत्यु कारित करने वाले आरोपी राहुल उर्फ राजेन्द्र लोधी को दोषी करार देते हुए धारा 304-ए (2 काउण्ट) भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 279, 337(1 काउण्ट) के तहत तीन-तीन माह का कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 15 सितंबर 2014 को शिकायतकर्ता बलराम ने थाना बहरोल में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है कि वह ग्राम बेसली में रहता है और मजदूरी करता है। उसके गांव के कई लोग मजदूरी करने ग्राम उल्दन आते हैं। घटना दिनांक को भी उसके गांव कई लोग आए थे। उल्दन के धनसिंह पुत्र गनेश सिंह लोधी के ट्रैक्टर से वह गांव बेसली जा रहे थे। उक्त ट्रैक्टर को चालक राहुल सिंह लोधी चला रहा था, चालक ने ट्रैक्टर ट्राली को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाया, जिससे ट्रैक्टर उल्दन बैरियर से लगभग एक किमी आगे जाकर पलट गया, जिससे उसका बड़ा भाई ढुम्मन रजक और गांव का रज्जू लोधी ट्रैक्टर से दबकर मर गए, जिनकी लाश बण्डा अस्पताल भेज दी। ट्रैक्टर में संतोष अहिरवार, रामसिंह लोधी, राजासिंह लोधी, भगवान सिंह लोधी, प्रेमसिंह लोधी सभी निवासी बेसली को चोटें कारित हुई थीं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना बहरोल पुलिस ने धारा 279, 337, 304ए भादंवि एवं 134एबी, 186, 39/192, 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में ंपेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा, जिला सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।