आरोपी की लापरवाही से मृत्यु होने पर आरोपी को दो वर्ष का कारावास

रायसेन, 28 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित कर खेत पर लापरवाही से करेंट लगने से मृत्यु होने पर आरोपी महेश अरेले पुत्र मथुरा प्रसाद उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम गायव्यान, थाना उदयपुरा, जिला रायसेन को धारा 304ए भादंसं में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उदयपुरा राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोगी धमेन्द्र नोरिया ने आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में इस आशय की सूचना दी कि वह ग्राम गायव्यान ने रहता है एवं मेहनत मजदूरी करता है। उसके तीन भाई आकाश, छोटे एवं दिनेश हैं। वे सभी एक साथ रहते हैं तथा सभी मजदूरी करते हैं। 21 अगस्त 2015 को वह अपने घर पर था। उसका भाई दिनेश नोरिया घर से सुबह नौ बजे मजदूरी करने महेश अरेले के खेत पर गया था, दोपहर करीब तीन बजे उसे नीरज तिवारी ने मोबाईल से बताया कि दिनेश को सर्प ने काट लिया है। उसकी मां छोटीवाई व भाभी रजनी भी साथ में मजदूरी करने गई थी। दिनेश को इलाज हेतु नीरज तिवारी, प्रशांत अरेले, महेरवान एवं मां और भाभी गांव के रोड पर ले आए, फिर वह भी साथ में इलाज हेतु अस्पताल उदयपुरा आया तो डॉक्टर ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर थाना उदयपुरा में मर्ग क्र.35/15 धारा 174 दंप्रसं का कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान साक्षीगण धर्मेन्द्र नोरिया, कमलेश नोरिया, रजनीबाई, छोटीबाई, जमना प्रसाद मेहरा, महेरवान सिंह मेहरा, छोटू उर्फ देवेन्द्र यादव के कथन लिए गए व मृतक दिनेश की पीएम रिपोर्ट व एमपीईबी से प्राप्त लिखित जानकारी के आधार पर पाया गया कि महेश अरेले, प्रदीप तिवारी, आशुतोष तिवारी, उमाकांत तिवारी व नीरज तिवारी द्वारा खेत पर दिनेश नोरिया से लापरवाही पूर्वक काम कराते समय खेत पर लगी मोटर डोरी से करंट लगने से मृत्यु हुई है, जिस पर से आरक्षी केन्द्र उदयपुरा के अपराध क्र.178/16 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी उमाकांत, आशुतोष, प्रदीप एवं नीरज को दोषमुक्त एवं आरोपी महेश अरेले को धारा 304ए में दोषसिद्ध किया है।