जमीन विवाद पर मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

रायसेन, 19 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए जमीन के विवाद पर मारपीट करने वाले आरोपी चरण उर्फ जयनारायण कोरकू पुत्र रामरतन कोरकू उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम दादरोद, थाना उमरावगंज, जिला रायसेन को दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 325 भादंसं में एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी सरिताबाई ने थाने में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह ग्राम दादरोद में रहती है और मेहनत मजदूरी करती है। उसकी पट्टे वाली ससुर की करीब तीन एकड़ जमीन थी, उसके ससुर चार भाई थे। उसके ससुर के हिस्से में करीब 75 डेसीबल जमीन आई थी जो उसके मझले ससुर फूलसिंह ने अपने नाम करीब 14 साल पहले करा ली थी, तब से जमीन के हिस्से करके 75 डेसीमल जमीन उसके कब्जे में थी, इसी वर्ष जमीन को उसे हांकने बोने नहीं दे रहे थे, उसके घर के सामने उसके चाचा ससुर फूलसिंह एवं रामरतन आपस में बात कर रहे थे। उसने बोला कि उन्होंने इस साल उसे जमीन क्यों नहीं बोने दी, तो इसी बात पर से रामरतन का लड़का चरण उर्फ जयनारायण आदिवासी उम्र 20 साल आया और गालियां देकर बोला कि तेरे लिए जमीन देता हूं और उसे धक्का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। जिससे उसके दाहिने हाथ की कलाई से लेकर कोहनी तक मूंदी चोट लगी है। घटना के समय गांव के धीरज मीणा एवं विक्रम दरोई आ गए थे जिन्होंने घटना देखी व बीच बचाव किया था। जाते समय चरण बोल रहा था कि आज बच गई आइंदा जमीन की बात की तो जान से खत्म कर देगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना उमरावगंज जिला रायसेन में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र.145/20 पर दर्ज की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।