चाकू रखने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

एक माह से भी कम समय में आया फैसला

विदिशा, 19 जनवरी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला विदिशा श्री चंदन सिंह चौहान के न्यायालय ने अपने कब्जे में चाकू रखने वाले आरोपी धारू उर्फ भारत कुशवाह निवासी करैयाखेड़ा रोड, थाना देहात विदिशा को धारा 25(1ख)ख आयुध अधिनियम 1959 में एक वर्ष के कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 19 दिसंबर 2022 को थाना देहात विदिशा में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक लड़का काले रंग की पेंट और पीली जैकेट पहने करैयाखेड़ा मेन रोड पर खड़ा है, जो अवैध हथियार रखे है एवं किसी वारदात को करने की फिराक में है। पुलिस पार्टी करैयाखेड़ा मेन रोड पर पहुंची तो एक लड़का पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा तो उसने अपना नाम धारू उर्फ भारत कुशवाह बताया। तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब में खटकेदार चाकू मिला, जिससे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर प्रकरण विवेचना में लिया। तत्पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा त्वरित निराकरण हेतु शीघ्र आरोप पत्र प्रस्तुत किया था, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने फैसला सुनाया है। आरोपी 19 दिसंबर 2022 से जेल में ही है।