अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा, 19 जनवरी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो) जिला विदिशा के न्यायालय ने अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी निवासी थाना बासौदा देहात, जिला विदिशा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया। जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि आरोपी द्वारा अवयस्क अभियोक्त्री को भगाकर ले जाने एवं उसके साथ गलत कार्य कारित किया गया। न्यायालय द्वारा वर्तमान समय में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते हुए यौन अपराधों को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं हुआ। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम ने जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया। जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।