नाबालिगा व्यपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

भिण्ड, 16 जनवरी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम गोहद जिला भिण्ड श्री पूरन सिंह के न्यायालय ने विशेष सत्र प्रकरण क्र.04/2021 मप्र राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मालनपुर विरुद्ध मनोज जाटव में नाबालिगा व्यपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी मनोज जाटव पुत्र अमर सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी तोड़े वाली माता का पुरा, थाना गोहद चौराहा को धारा 363, 366(ए) भादंस में दोषी मानते हुए क्रमश: पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 376(2)(आई)(जे)(एन) भादंसं एवं धारा 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक गोहद शैलेन्द्र कुमार शर्मा के अनुसार अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि 12 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे फरियादिया की नाबालिग पुत्री/पीडि़ता उम्र 13 वर्ष अपने छोटे भाई के साथ आधार कार्ड बनवाने के लिए गोहद चौराहा गई थी, तभी रास्ते में अभियुक्त मनोज जाटव मोटर साइकिल लिए हनुमान चौराहा पर पीडि़ता को मिला और पीडि़ता के छोटे भाई से बोला कि वह पीडि़ता को आधार कार्ड बनवाने के लिए गोहद चौराहा ले जा रहा है। उक्त बात फरियादिया को उसके छोटे पुत्र ने बताई। लेकिन पीडि़ता रात्रि तक वापस नहीं आई, फरियादिया को संदेह हुआ कि मनोज जाटव उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है और पीडि़ता की तलाश करते रहने से उसके नहीं मिलने पर 26 दिसंबर 2020 को थाना मालनपुर में रिपोर्ट करने गई। उक्त घटना के संबंध में फरियादिया द्वारा थाना मालनपुर में प्रस्तुत लेखी रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्र.213/2020 अंतर्गत धारा 363 भादंसं और गुमशुदगी क्र.15/2020 पंजीबद्ध किया गया। शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियुक्त मनोज को दोषी मानते हुए उक्त दण्डादेश दिया है।