नाबालिग से छेडख़ानी करने वाले आरोपी को पांच वर्ष की सजा

शाजापुर, 11 जनवरी। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिग से छेडख़ानी करने वाले आरोपी नारायण पुत्र बापूलाल मालवीय उम्र 61 वर्ष निवासी सलसलाई, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर को पॉक्सो एक्ट की धारा 9(च), 9(ड), 9(ग), सहपठित धारा 10 में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं सात हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 354 भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता के चाचा ने 28 अक्टूबर 2021 को पीडि़ता के साथ जाकर थाना सलसलाई में सूचना दी कि उसकी आठ वर्षीय भतीजी कक्षा तीन में पढ़ती है, तीन-चार दिन पहले उसकी टीचर छुट्टी पर थी तो स्कूल में आरोपी नारायण मालवीय जो टीचर है वह भी बच्चों को पढ़ाता है। पीडि़ता के साथ में पढ़ रहे बच्चों एवं पीडि़ता को आरोपी नारायण मालवीय ने स्वयं के मोबाईल पर अश्लील वीडियो दिखाते हुए पीडि़त बालिका के साथ बुरी नीयत से छेडख़ानी की। पीडि़ता ने यह बात घर वालों को बताई। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पश्चात न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।