हमला करने वाले दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा

शाजापुर, 11 जनवरी। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर की अदालन ने हमला करने वाले आरोपीगण तेजसिंह राजपूत पुत्र छतर सिंह उम्र 59 वर्ष एवं दिनेश राजपूत पुत्र हेमसिंह उम्र 21 वर्ष निवासीगण ग्राम मगरोला को धारा 325/34 भादंसं में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार बताया कि फरियादी लखन पुत्र दामोसिंह राजपूत निवासी ग्राम मगरोला 23 जनवरी 2020 को रोजाना की तरह अपने कुआ पर खेत में पानी देने गया था। सुबह करीब नौ बजे आरोपीगण एकराय होकर हाथ में लाठी, डण्डा व फर्सी लेकर आए और गालियां देने लगे। फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपीगण ने हमला कर दिया। जिससे उसे चोट लगकर खून निकल आया। फरियादी के चिल्लाने पर छोटा भाई महेश व दुर्गेश जो वहीं पास खेत में पानी फेर रहे थे दोनों हल्ला सुनकर आ गए, जिन्होंने बीच बचाव किया। उक्त घटना की रिपोर्ट पर से देहाती नालिसी लेखबद्व की गई, जिसके आधार पर पुलिस थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपीगण के विरुद्ध असल अपराध पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य एवं अभिययोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्याययालय ने आरोपीगण तेजसिंह राजपुत एवं दिनेश राजपूत को दोषसिद्ध किया।