10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को मृत्यु पर्यन्त तक आजीवन कारावास

भोपाल, 10 जनवरी। अपर सत्र न्यायाधीश बैरसिया, जिला भोपाल श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे की अदालन ने विशेष प्रकरण क्र.68/21 शासन विरुद्ध प्रेमसिंह दांगी निवासी ग्राम हिरणखेड़ी थाना बैरसिया जिला भोपाल को थाना बैरसिया के चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण अपराध क्र.663/21 में 10 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी शिक्षक प्रेमसिंह दांगी को 5व्ही/6, 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 376(2)एन, धारा 376ए भादंवि में मृत्यु पर्यन्त तक सश्रम आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 506 भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बैरसिया आशीष तिवारी ने की। जिसमें विशेष लोक अभियोजक बैरसिया श्रीमती संघमित्रा सिंह ने विशेष सहयोग प्रदान किया।
अभियोजन जनसंपर्क अधिकारी भापोल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि छह अक्टूबर 2021 को 10 वर्षीय पीडि़ता ने थाना बैरसिया में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम हिरणखेड़ी में रहने वाले प्रेमसिंह दांगी शिक्षक जो कि तरावली सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, के घर में लगे ट्यूबवैल से पानी भरने जाती थी। 2021 के मार्च महिने में एक दिन दोपहर 11 बजे के आस-पास वह प्रेमसिंह दांगी के घर पानी भरने गई थी, तो प्रेमसिंह ने लौहे का गेट लगाकर उसका हाथ पकड़कर अपने घर के आंगन में बनी बाथरूम में ले गया तथा बाथरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर ये बात किसी को बताई तो तेरे पिता को मार डालूंगा। इसके बाद नौ सितंबर 2021 से आठ दिन पहले पीडि़ता आरोपी के घर पानी भरने गई तो फिर से आरोपी ने उसके साथ घर के आंगन में बने बाथरूम में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी द्वारा दी जाने वाली धमकी के कारण पीडि़ता ने उक्त घटना किसी को नहीं बताई। घटना के बाद पीडि़ता का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो जाने के कारण उसने डरते-डरते घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताया एवं घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर थाना बैरसिया में छह अक्टूबर 2021 को अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।