व्यापम आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले आरोपी को दो वर्ष की सजा

ग्वालियर, 10 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर सुश्री उपमा भार्गव की अदालन ने व्यापम आरक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में गड़बड़ी करने वाले आरोपी मुल्लूसिंह तोमर को धारा 419, 420 भादंसं एवं 3(घ) सहपठित धारा 4 मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सूचनाकर्ता/ फरियादी हरीश कुमार त्रिपाठी ने एक लेखीय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जोकि धारा 419, 420 भादंसं एवं धारा 3/4 परीक्षा अधिनियम का पाया। आवेदन पत्र में लेख है कि वह 19 सितंबर 2016 को एसएएफ ग्राउण्ड ग्वालियर में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2016 शारीरिक प्रवीणता टेस्ट चला रहा था, उसकी ड्यूटी बायोमेट्रिक मशीन की टीम के साथ लगी थी, अभ्यार्थी मुल्लूसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम किराईच, थाना पोरसा, जिला मुरैना का जब फिंगर प्रिंट मशीन ऑपरेटर इमरान खान यूएसटी ग्लोबल कंपनी द्वारा अंगूठा चिन्ह लिया गया तो वह पूर्व में लिखित परीक्षा के दौरान लिए गए अंगूठा चिन्ह से भिन्न पाया गया, जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लिखित परीक्षा में उसके स्थान पर जयवीर सिंह सिकरवार निवासी मुरैना बैठा था, जिसे उसके द्वारा लिखित परीक्षा में पास होने के बाद 50 हजार रुपए देना तय हुए थे, परीक्षा परिणाम के बाद उसके द्वारा 50 हजार रुपए दे दिए गए। जिस पर से थाना कम्पू में अपराध क्र.492/16 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।