जिला बदर आरोपी को एक वर्ष कठोर कारावास की सजा

रीवा, 19 अगस्त। जेएमएफसी, त्योंथर, जिला रीवा श्री अमित मालवीय के न्यायालय ने थाना अतरैला के अपराध क्र.71/2015 के अंतर्गत जिला बदर के आरोपी शांति उर्फ धीरेन्द्र मिश्रा पुत्र बालकृष्ण मिश्रा निवासी ग्राम पुरैनिहा, थाना अतरैला, जिला रीवा को दोषी पाते हुए मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ रीवा मोहम्मद अफजल खान प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि नौ अगस्त 2015 को थाना अतरैला के सहायक उपनिरीक्षक राजेश कौरति अपराध की विवेचना हेतु हमराह स्टाफ के साथ गस्त पर गए थे। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर का आरोपी शांति उर्फ धीरेन्द्र मिश्रा गांव में घूम रहा है, सूचना की तस्दीक उपरांत मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पुलिस पहुंची तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। सउनि राजेश कौरती ने स्टाफ की मदद से घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा और उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शांति उर्फ धीरेन्द्र मिश्रा पुत्र बालकृष्ण मिश्रा निवासी पुरैनिहा बताया। आरोपी को जिला दण्डाधिकारी रीवा के प्रकरण क्र.257/14 में पारित आदेश 16 फरवरी 2015 के अनुसार गृह जिला एवं सीमावर्ती जिले सीधी-सतना की सीमाओं से बाहर जाने हेतु निर्देशित किया गया था। आरोपी जिला रीवा के ग्राम भिटौहा मे घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी की उपस्थिति का पंचनामा तैयार कर आरोपी के विरुद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियिम की धारा 14, सहपठित धारा 188 भादंवि के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी त्योंथर लौकेश मिश्रा द्वारा शासन की ओर से मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए जेएमएफसी, त्योंथर, जिला रीवा श्री अमित मालवीय के न्यायालय ने आरोपी को शांति उर्फ धीरेन्द्र मिश्रा पुत्र बालकृष्ण मिश्रा को उक्त सजा से दण्डित किया है।