मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

विदिशा, 19 अगस्त। विशेष सत्र न्यायालय अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल ने के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी अरविंद विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम बन्द्रावठा, थाना पठारी, जिला विदिशा को धारा 323, 324 भादवि में एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक/ उपसंचालक (अभियोजन) आईपी मिश्रा ने सशक्त पैरवी की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी इंदर सिंह मेहनत मजदूरी करता है। दो दिसंबर 2014 को करीब शाम सात बजे फरियादी की पत्नी ने उसे बताया कि गांव का अभियुक्त अरविंद विश्वकर्मा उससे इधर-उधर की की बात कर रहा था। फरियादी इसी बात पर से अरविंद के घर उसके पिता जी से शिकायत करने गया और वह शिकायत कर रहा था कि अभियुक्त अरविंद आया और फरियादी को गाली देने लगा तथा अभियुक्त ने फरियादी के साथ मारपीट की जिससे फरियादी के शरीर में कई जगह चोटें आई। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र पठारी में दर्ज कराई। रिपोर्ट के पश्चात विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।