हत्या एवं लूट में मामले में एक आरोपी आजीवन एवं दूसरे को दस वर्ष का कारावास

भिण्ड, 25 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्र.एक जिला भिण्ड के न्यायालय ने लूट एवं हत्या के मामले में आरोपी मनीष सिंह को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपी शैलेन्द्र सिंह भदौरिया उर्फ शैलू को आजीवन कारावास एवं 12 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक भिण्ड उत्तम सिंह राजपूत ने की।
अभियोजन अधकारी उत्तम सिंह राजपूत के अनुसार घटना का विवरण इस प्रकार है कि 22 मार्च 2007 को थाना उमरी में ग्राम चकरा के चौकीदार द्वारा दी गई थी कि मेहदा घाट के पास सड़क किनारे झाडिय़ों में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिस पर से थाना ऊमरी में अपराध क्र.07/2009 पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 302, 201, 120बी, 394, 397 भादंवि एवं 11/13 एमपी डीव्हीपीके ऐक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख बद्ध की गई थी। विवेचना के दौरान ऊमरी थाना प्रभारी सीवीएस रघुवंशी द्वारा आरोपी शैलेन्द्र सिंह उर्फ शैलू भदौरिया पुत्र शिवप्रताप सिंह निवासी वाटर वक्र्स रोड भिण्ड को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई थी। आरोपी ने पूछताछ में बताया था कि मैंने दीप्ति रंजन उर्फ राजा साहू पुत्र ब्रजकिशोर साहू निवासी सीई 360 दीनदयाल नगर ग्वालियर के साथ मिलकर नरेन्द्र थापक की हत्या कर उसे मेहदा घाट के पास झाडिय़ों में फेंक दिया था। आरोपी शैलेन्द्र सिंह भदौरिया उर्फ शैलू से मृतक नरेन्द्र थापक की हत्या कर लूटी गई टवेरा गाड़ी एवं नोकिया कंपनी का मोबाइल, आरोपी दीप्ति रंजन साहू से सोने की चैन एवं आरोपी मनीष सिंह कुशवाह पुत्र बाबूसिंह निवासी कटरा मोहल्ला भिण्ड से सोने की अंगूठी जब्त की थी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। जहां पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्र.एक भिण्ड ने विचारण के दौरान आई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपी मनीष सिंह को पांच हजार रुपए अर्थदण्ड एवं 10 वर्ष सश्रम कारावास, आरोपी शैलेन्द्र सिंह भदौरिया उर्फ शैलू को 12 हजार रुपए अर्थदण्ड एवं आजीवन कारावास से दण्डित किया है।