मारपीट के मामले में चार आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा

शाजापुर, 23 दिसम्बर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने मारपीट के मामले में आरोपीगण नर्मदाप्रसाद पुत्र शिवप्रसाद धनगर उम्र 38 वर्ष, ओमप्रकाश पुत्र शिवप्रकाश धनगर उम्र 30 वर्ष, शिवप्रसाद पुत्र दुलिचंद धनगर 65 वर्ष, देवीसिंह उर्फ देवसिंह पुत्र पर्वत सिंह धनगर उम्र 50 वर्ष निवासीगण कोलवा को धारा 324/149 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 326/49(दो शीर्ष) भादंवि में पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास और तीन-तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 148 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजनÓ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पांच जुलाई 2021 को सुबह करीब सात बजे फरियादी राजेन्द्र पुत्र मानसिंह धनगर निवासी कोलवा अपनी भैंस लेकर बाड़े में बाधने जा रहा था, उसके पिताजी बाड़े में नाहने जा रहे थे, तभी रास्ते में ओमप्रकाश धनगर के घर के सामने, ओमप्रकाश व उसके पिता शिवप्रसाद आए व मेड़ तोडऩे की बात को लेकर शिवप्रसाद व ओमप्रकाश गालियां देने लगे, वह बीच बचाव करने आया तो शिवप्रसाद ने उसे सिर में जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी मारी तथा ओमप्रकाश ने सिर में फर्सी की मारी, नर्मदाप्रसाद हरीओम व देवीसिंह आ गए जिन्होंने भी उसे, उसके पिता मानसिंह व छोटेभाई भूपेन्द्र को भी मारा। उसके पिता को नर्मदाप्रसाद ने तलवार से मारा, उसके पिता को भूपेन्द्र बचाने गया तो देवीसिंह ने उसे तलवार से वार किया, जिससे उसे उल्टे हाथ में चोट लगी तथा हरीओम ने पत्थर से पैर में मारा, जिससे उसे घुटने व पैर में चोट लगी। सभी ने जान से मारने की नियत से तलवार फर्सी कुल्हाड़ी से वार किया और सभी जाते-जाते बोल रहे थे कि अब अगर कोई बच गया होगा तो उसे भी खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर दर्ज कराई गई, बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुए दण्डित किया है।