दुर्घटना में दो लोगों की मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम करावास

भिण्ड, 20 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय ने गोहद चौराहा थाना के प्ररण क्र.764/2014 आरसीटी, धारा 279, 337, 338, 304ए भादंवि के तहत लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दो लोगों की मृत्यु कारित करने वाले अभियुक्त अमित जैन पुत्र दिनेश जैन उम्र 32 वर्ष निवासी हरिशंकरपुरम 150 ग्वालियर को धारा 304ए भादंसं में प्रत्येक मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए पृथक-पृथक दो वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 338 में छह माह के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड के कारावास से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रीतेश गोयल ने किया।
अभियोजन के सहायक मीडिया सेल प्रभारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी बसंत मौर्य ने आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा पर मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि वह अपनी मोटर साइकिल क्र. एम.पी.30 बी.बी.1039 से अपने ताऊ भोगीराम के लड़के लक्ष्मण सिंह के साथ ग्वालियर से भिण्ड के लिए चले थे तथा उनके साथ मोटर साइकिल क्र. एम.पी.30 एम.जी.8277 पर दिनेश तथा लड़की मिथलेश एवं राघवेन्द्र भी भिण्ड के लिए चले थे। दिनेश की मोटर साइकिल उनसे आगे-आगे चल रही थी, जिसे दिनेश चला रहा था। ग्वालियर भिण्ड रोड पर ग्राम बूटी कुईया के पास सफेद रंग की इण्डिगो कार क्र. एम.पी.07 सी.सी.7183 का चालक कार को बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और दिनेश की मोटर साइकिल में सामने से टक्कर मार दी, जिससे गिरने से दिनेश पुत्र भोगीराम जाटव, राघवेन्द्र पुत्र अशोक पवैया मौके पर खत्म हो गए तथा लड़की मिथलेश के अधिक चोटें आईं। फरियादी की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं मर्ग रिपोर्ट लेखबद्ध करने के उपरांत विवेचना प्रारंभ की गई। तत्पश्चात अन्य अन्वेषण उपरांत अभियोग उपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय जेएमएफसी गोहद ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्त अमित जैन निवासी हरिशंकरपुरम 150 ग्वालियर को उक्त दण्डादेश सुनाया है।