मारपीट एवं चक्काजाम के आरोपी को दो वर्ष की सजा

ग्वालियर, 20 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी एमएलए विशेष न्यायालय) ग्वालियर श्री महेन्द्र सैनी के न्यायालय ने मारपीट एवं चक्काजाम के आरोप में आरोपी राकेश कुशवाह को धारा 148 भादंवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 341 भादंवि में एक माह का साधारण कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 332 भादंवि, सहपठित धारा 149 में दो वर्ष का सश्रम कारावास व छह हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरौठिया ने की।
अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरौठिया के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चार मई 2007 को दोपहर करीब 1:30 बजे जेएएच लश्कर ग्वालियर से दो-तीन ट्रॉली में आदमी-औरतें आए और मुकेश कुशवाह की लाश को उतारकर हजीरा चौकी के पास चौराहे पर रख दिया। रोड पर ट्रॉली लगाकर चक्का जाम कर दिया और आम जनता के लोगों को रोककर खड़ा कर रखा। उक्त रोकने वाले व्यक्ति लाठी डण्डा लिए थे, जिनमें प्रमोद, उत्तम, खूबी, लेखराज, नत्थूसिंह तोमर, राकेश कुशवाह व अन्य 40-50 व्यक्ति थे। फरियादी/ थाना प्रभारी शंभूसिंह जाट एवं हमराही फोर्स ने चक्काजाम हटाने को कहा तो उक्त सभी लोग फरियादी एवं हमराही फोर्स की मारपीट करने लगे, जिसमें फरियादी शंभूसिंह, एसआई सुधीर सिंह कुशवाह, एएसआई सुरेन्द्र चौहान, प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह, आरक्षक शिवबहादुर सिंह, शैलेन्द्र सिंह, राजेश शुक्ला, राजकुमार, ब्रजलाल, सुल्तान सिंह, राकेश राय व नंदराम को चोटें आईं। भीड़ भगाते समय जनता को भी चोटें आईं, जिसके संबंध में थाना ग्वालियर में असल अपराध क्र.301/2007 दर्ज कर विवेचना लिया गया। विवेचना के दौरान आहत पुलिस बल का मेडीकल परीक्षण कराया गया। आरोपी खूबचंद, नत्थूसिंह कुशवाह, जगन्नाथ सिकरवार, केके कुशवाह, प्रद्युम्न सिंह तोमर व राकेश कुशवाह को गिरफ्तार कर मुचलके पर रिहा किया गया। विचारण के दौरान आहत पुलिस बल के कथन न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराए गए, संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त मामले का विचारण विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री महेन्द्र सैनी के न्यायालय में किया गया। अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरौठिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से संतुष्ट होते हुए न्यायालय ने आरोपीगण नत्थू कुशवाह, जगन्नाथ, केके कुशवाह को 14 दिसंबर 2022 को दण्डित किया था व आरोपी राकेश को दोषसिद्ध पाया था। 19 दिसंबर को विचारण न्यायालय ने आरोपी राकेश कुशवाह के संबंध में दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया। आरोपी राकेश कुशवाह को धारा 148 भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 341 भादंवि में एक माह का साधारण कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 332 भादंवि, सहपठित धारा 149 में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं छह हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।